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आपका स्मार्टफोन बचाएगा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर लगे भारी जुर्माने से

11 September 2019 | 2.28 PM

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधित) लागू होने के बाद यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। नियमों के मुताबिक वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वाहन का बीमा होना अनिवार्य है। लेकिन इसके बाद भी लोग अक्सर उन्हें साथ लेकर नहीं चलते हैं। हालांकि अब ऐसा करना उन्हें आर्थिक तौर पर बेहद भारी पड़ सकता है। वैसे इस जुर्माने से बचने का एक आसान उपाय भी है, अगर लोग चाहें तो अपने स्मार्टफोन में सिर्फ दो एप DigiLocker या mParivahan में से कोई एक एप डाउनलोड करते हुए इन कागजात की ओरिजिनल कॉपी अपने साथ रखने से बच सकते हैं। क्योंकि इन एप के जरिए ये कागजात आपके पास हमेशा डिजिटली रूप में मौजूद रहेंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कहीं भी दिखाया जा सकता है।

डाउनलोड करना होगा डिजीलॉकर या एमपरिवहन एप

डिजीलॉकर और एमपरिवहन ऐसे एप हैं, जिस पर लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए कभी भी और कहीं से भी अपने विभिन्न तरह के कागजात को सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर वे उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उन्हें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर शेयर भी कर सकते हैं। अगस्त 2018 में भारत सरकार के परिवहन विभाग ने भी इन दोनों एप में संभालकर रखी गई डॉक्यूमेंट्स की ई-कॉपी को जांच के दौरान वैध माने जाने का आदेश दिया था। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए सभी राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा था कि डिजीलॉकर में दस्तावेज होने पर वे जांच के लिए उनकी ऑरिजिनल कॉपी ना मांगें।

कैसे काम करेंगे डिजीलॉकर या एमपरिवहन एप

इन एप का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले स्मार्टफोन में दिए गए प्लेस्टोर से डिजीलॉकर या एमपरिवहन एप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एप पर खुद के रजिस्टर्ड करने के लिए एप में दिए गए साइन अप (SIGN UP) ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, जिसे स्क्रीन पर दिख रहे बॉक्स में डालने के बाद वेरिफाइड प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद स्क्रीन पर यूजरनेम (पहचान के लिए आईडी) और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन सामने आ जाएगा। जिसके बनने के बाद डिजीलॉकर पर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब डिजीलॉकर से अपना आधार नंबर लिंक करने के लिए आपको 'लिंक आधार' पर क्लिक करते हुए दिए गए स्थान पर अपना आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए एक ओटीपी आएगा। जिसे डालते ही आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब अपने वाहन की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की वर्चुअल कॉपी को डिजीलॉकर पर लाने के लिए 'सर्च फोर इश्युड डॉक्यूमेंट्स' पर क्लिक करना होगा।

ऐसे मोबाइल में आएगी आरसी और डीएल की कॉपी

आधार लिंक होने के बाद 'सर्च फोर इश्युड डॉक्यूमेंट्स' के जरिए उस राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर क्लिक करना होगा, जहां पर वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ था या लाइसेंस बना था। अब 'ड्राइविंग लायसेंस' या 'रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल' में से एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) सर्च करने की स्थिति में गाड़ी का नंबर, पिता या पति का नाम और वाहन का चेसिस नंबर डालना होगा। इसके बाद सहमति वाले बॉक्स पर टिक करते हुए Get Document पर टच करना होगा। अब डिजीटल आरसी का परमानेंट लिंक एप के इश्यूड कॉलम सेक्शन में दिखाई देगा। डाउनलोड के निशान पर क्लिक करते हुए डिजीटल आरसी/लाइसेंस को QR कोड के रूप में डाउनलोड भी किया जा सकता है। डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने की पूरी प्रोसेस को यहां पर क्लिक करते हुए भी देखा जा सकता है।

डिजिटल लॉकर में ये सब कागजात भी रख सकते हैं
डिजी लॉकर की सुविधा मोबाइल के साथ ही डेस्कटॉप पर भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल लॉकर में सिर्फ आधार, वाहन सर्टिफिकेट और लाइसेंस ही रखा जा सकता है। इसके अलावा वहां बीमा के पेपर, LPG कनेक्शन से जुड़े पेपर, CBSE के अलावा कई राज्यों के बोर्ड की मार्कशीट्स, पैन कार्ड डिटेल्स के अलावा अन्य कई पेपर्स को भी डिजिटल फॉर्म में रखा जा सकता है।

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