1 February. 2018 | 3.26 PM
वित्त वर्ष 2017-18 अब लगभग समाप्त होने वाला है, इसलिए हो सकता है, आपके नियोक्ता ने पहले से ही आपको टैक्स बचावकारी निवेशों और खर्चों का प्रमाण प्रस्तुत करने की याद दिलाना शुरू कर दिया हो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने प्रस्तावित निवेश घोषणा में शायद अप्रैल 2017 से आपके वेतन पर लगने वाले टैक्स का हिसाब कर दिया होगा, लेकिन अब निवेश घोषणा के अनुसार वास्तविक निवेश का प्रमाण प्रस्तुत करने का समय आ गया है।
नियोक्ता आपके वेतन से टैक्स काटकर सरकार को भुगतान करते हैं जिसे TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) के नाम से जाना जाता है। समय पर प्रमाण प्रस्तुत न करने पर अत्यधिक TDS कट जाएगा और इसे टैक्स साइकल पूरा होने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा वापस लौटाया जाएगा। इससे बचने के लिए, TDS तय होने से पहले टैक्स कटौती के लिए क्लेम करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी है।
धारा 80C के तहत निवेश का प्रमाण
इस धारा के अंतर्गत योग्य निवेश जैसे ELSS, PPF, लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर भरे गए प्रीमियम और कुछ अन्य निवेशों पर हर साल 1.5 लाख रुपये तक टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।
निवेश का प्रमाण दिखाने के लिए आपको अपनी कथित वित्तीय उत्पाद कंपनी द्वारा मांगे जाने पर स्टेटमेंट की डिजिटल या फिजिकल फोटोकॉपी प्रस्तुत करना पड़ता है। आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि उस प्रमाण से इस बात का पता चलता हो कि आपने मार्च 2018 तक सभी बकाया प्रीमियम, SIP के लिए अपनी किस्तें आदि चुका दी हैं। यदि आपने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF में निवेश किया है तो आप अपने पासबुक की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें अकाउंट से जुड़ी जानकारी और लेनदेन का प्रमाण दिखाई देता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम या पंचवर्षीय टैक्स सेवर एफडी के लिए, बैंक प्रमाणपत्र या जमा रसीद प्रस्तुत करें।
HRA छूट के लिए क्लेम करना
आपको हाउस रेंट अलाउंस (HRA) छूट के लिए क्लेम करने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में मकान मालिक द्वारा पट्टे या किराया करार या घोषणा की एक कॉपी दिखाने की जरूरत होती है। उसमें आपको इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है कि किराये के घर पर मकान मालिक का अधिकार है और उस घर के टैक्स की रसीद या नवीनतम बिजली का बिल भी प्रस्तुत किया जा सकता है। HRA के लिए क्लेम करने के लिए सिर्फ किराये की असली रसीद को ही स्वीकार किया जाता है। यदि आप एक साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देते हैं तो मकान मालिक का परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) अनिवार्य है। याद रखें कि आप एक से अधिक मकान के किराये के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, और वह मकान आपके काम के शहर में स्थित होना चाहिए।
होम लोन के मूलधन और ब्याज के भुगतान पर छूट
होम लोन के लिए दो भाग हैं। पहला भाग है भुगतान किए जाने वाले मूलधन के लिए जो खुद धारा 80C के अंतर्गत आता है। आपको बैंक, NBFC, या HFC से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक होम लोन पर चुकाया गया मूलधन दिखाई देगा। बैंक को वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी 2-3 महीनों के लिए अनंतिम राशि का उल्लेख करना होगा, क्योंकि होम लोन की ईएमआई बाकी रह सकती है।
ब्याज के लिए यदि संबंधित मकान में आप खुद रहते हैं, तो आयकर की धारा 24 के अंतर्गत, आप ब्याज पर अधिक से अधिक 2 लाख रुपये तक टैक्स कटौती लाभ के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूर देख लें कि आपका बैंक साफतौर पर एक ब्याज पृथक बैलेंस शीट प्रदान करता हो ताकि हिसाब लगाया जा सके कि आपने साल भर में कुल कितना ब्याज दिया था।
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए जिनका होम लोन, वित्तीय वर्ष 2016-17 में मंजूर किया गया था उन्हें धारा 80EE के अंतर्गत 50,000 रुपये की अतिरिक्त ब्याज कटौती का लाभ मिल सकता है, बशर्ते मकान मालिक अन्य योग्यता मानदंडों को पूरा करता हो।
NPS के लिए निवेश का प्रमाण
यदि कॉर्पोरेट मॉडल या कर्मचारी मॉडल के माध्यम से नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश किया गया है तो निवेश का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप धारा 80 CCD(1B) के अंतर्गत कटौती के लिए क्लेम करने के लिए खुद NPS में 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको अपने PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) और टियर 1 अकाउंट के लिए NPS ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट की कॉपियां प्रस्तुत करनी होगी।
हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े टैक्स लाभ के लिए
अपने लिए, पति/पत्नी के लिए बच्चों के लिए और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए दिए गए प्रीमियम पर धारा 80D के तहत साल में 25,000 रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। यदि आपके माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक हैं तो अधिकतम स्वीकार्य कटौती का परिमाण 30,000 रुपये प्रति वर्ष है।
आपको इस लाभ के लिए क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से एक स्टेटमेंट मांगना पड़ता है जिसमें दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को दिखाया गया हो। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से या चेक द्वारा दिया गया होना चाहिए। कैश पेमेंट इस कटौती का लाभ उठाने के योग्य नहीं है।