17 January 2019 | 3.37 PM
नई दिल्ली: गाड़ियों में FASTag लगाने की अनिवार्यता के बीच सरकार ने नागरिकों को फिलहाल राहत देने का फैसला किया है. देश के लगभग 65 टोल प्लाजा की निशानदेही की गई है जहां FASTag के नियमों में ढिलाई की गई है. इसके तहत अगर आप गलती से कैश लेन की जगह फास्टैग लेन में प्रवेश कर गए तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा. लेकिन आपको टोल-टैक्स का भुगतान करना होगा.
दोगुना जुर्माना 15 फरवरी से होगा लागू
सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 15 दिसंबर से एनएचएआई (NHAI) के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया गया था. इसके तहत अगर आप गलती से फास्टैग लेन में घुसते तो जुर्माने के तौर पर दोगुना पैसा देना होता. लेकिन नई राहत के तहत अगर आप गलती से फास्टैग लेन में घुसे तो सिर्फ टोल टैक्स ही देना होगा. जुर्माने की रकम फिलहाल नहीं वसूला जाएगा. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इन बूथों पर 15 फरवरी से नियम दोबारा लागू हो जाएगा.
इन राज्यों के टोल प्लाजा में ही छूट लागू
मामले से जुड़े एक अन्य अधिकारी का कहना है कि देशभर में ऐसे 65 टोल प्लाजा का पता लगा है जहां ज्यादातर यात्री गलती से फास्टैग लेन में घुस रहे हैं. ये 65 टोल प्लाजा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं. मंत्रालय ने इन बूथों पर नरमी बरतते हुए एनएचएआइ (NHAI) को फास्टैग नियमों में एक महीने तक और ढील देने की अनुमति दे दी है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ही देश के सभी टोल टैक्स बूथों पर फास्टैग अनिवार्य किया था. इसके तहत अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है और गलती से इस लेन में घुस गए तो आपको टोल टैक्स का दोगुना दंड देने का प्रावधान किया गया है. लेकिन यात्रियों के बीच जानकारी के अभाव की वजह से फास्टैग के बिना लेन में घुसने के मामले सामने आ रहे हैं.