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पुराना वाहन रखना हो जाएगा महंगा, रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोत्तरी की तैयारी:

31 May 2019 | 11.07 AM

नई दिल्ली: देश में साल 2000 के पहले के वाहनों को खरीदना और रखना महंगा हो सकता है। खासकर कॉमर्शियल व्हीकल पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ने वाली है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है जो कि पहली रजिस्ट्रेशन फीस से 15 से 20 गुना हो सकता है।

पुराना वाहन नष्ट करके नया खरीदने पर सरकार देगी आर्थिक फायदा

कई स्टडी से मालूम चला है कि पुराने वाहन, नए वाहनों के मुकाबले 25 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए एक ब्लूप्रिंट फाइनल किया है। इस प्रस्ताव को अगले तीन से चार माह में लॉन्च की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सरकार का थिंकटैंक नीति आयोग तेजी से काम कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत पुराने वाहन को नष्ट करके नया वाहन खरीदने वालों को सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक फायदा दिया जा सकता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिल सकती है। सरकार इस मालमे में व्हीकल मैन्युफैक्चर्र से भी पुराने वाहन को नष्ट करने नया वाहन लेने वालों को डिस्काउंट देने को लेकर बातचीत करेगी। इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ भी सलाह मशविरा कर रही है।

फिटनेस टेस्ट में होगा इजाफा

सरकार 15 साल पुराने वाहनों के लिए साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट अनिवार्य कर सकती है, जो कि अभी साल में एक बार है। साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की फीस में भी इजाफा किया जा सकता है। कानून के मुताबिक हर एक वाहन का 15 साल के बाद दोबार रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जबकि दोबारा रजिस्ट्रेशन केवल अगले 5 साल के लिए होता है।

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