ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क
22 June 2022 | 02:12
नई दिल्ली: योगी सरकार ने इसे पास कर दिया है| अब सिर्फ 6 हजार के खर्चे पर लाखों- करोड़ों की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है|
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने संपत्ति (Property) की रजिस्ट्री (Registry) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ब्लड रिलेशन (Blood Relation) में रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया है। यानी ब्लड रिलेशन में अगर किसी संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उस पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। योगी कैबिनेट ने इसे पास कर दिय
नए प्रॉजेक्ट में प्रॉपर्टी बुक करने से पहले ध्यान में रखें ये महत्वपूर्ण जानकारी
6 December 2019 | 1.07 PM
रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 4-5 वर्षों से सुस्ती से गुजर रहा है। IL ऐंड FS संकट से बैंकिंग सिस्टम में फंड की कमी होने के बाद 2019 में सेक्टर की मुसीबतें और बढ़ गईं। कोलियर्स (इंडिया) के CMD संकेय प्रसाद ने कहा, 'फंड की कमी होने के कारण NBFC ने खरीदारों और रियल एस्टेट डिवेलपर्स को कर्ज देने में कमी की है।' कइयों की शिकायत है कि IL ऐंड FS संकट के बाद बैंकों ने हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों और हाउसिंग डिवेलपर्स को दिए लोन वापस ले लिए। रियल एस्टेट का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
कोर्ट: बिल्डर ने समय से फ्लैट नहीं दिया तो ग्राहक को पूरा रिफंड पाने का हक
14 November 2019 | 2.37 PM
पंजाब के राज्य उपभोक्ता आयोग ने घर खरीदारों के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है. उसने कहा है कि अगर बिल्डर समय पर फ्लैट का पजेशन देने में नाकाम रहता है, तो ग्राहक को बाद में किसी भी स्थिति में इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. यानी यह पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर करेगा कि वह पजेशन ले या नहीं ले. इतना ही नहीं, ग्राहक को उचित ब्याज के साथ पूरी रकम का रिफंड लेने का भी हक है. आयोग ने चंडीगढ़ के एक दंपति की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. आयोग का फैसला एटीएस ए
अफोर्डेबल के बाद प्रीमियम क्लास होम बायर्स को छूट देने की तैयारी, जानिए कितना होगा फायदा?
1 November 2019 | 2.46 PM
नई दिल्ली अफोर्डेबल हाउस बायर्स के बाद अब सरकार प्रीमियम क्लास होम बायर्स को छूट देने की तैयारी कर रही है। यह छूट अपना पहला घर खरीदने वाले होम बायर्स को दी जाएगी और यह अगले साल यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच अपना पहला मकान खरीदने वालों को दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच घर खरीदते हैं तो आप इस छूट का फायदा उठा सकेंगे।
सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर पीएमओ और वित्त मंत्रालय में सहमति बन चुकी है। वित्त मंत्रालय चाहता है क
अब जमीनों को मिलेगा आधार जैसा यूनीक आइडेंटिटी नंबर
18 September 2019 | 12.00 PM
देश में जमीन को जल्द ही एक यूनीक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा. इस कदम से जमीन के मालिकाना हक में गड़बड़ी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्टैंडर्ड यूनीक लैंड पार्सल नंबर के सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह नंबर सर्वे किए गए हर एक प्लॉट को दिया जाएगा. यूनीक आइडेंटिटी नंबर में प्लॉट के साइज और मालिकाना हक के विवरणों सहित राज्य, जिला, तहसील, तालुका, ब्लॉक और सड़क की जानकारी होगी.
अधिकारी ने कहा कि यूनीक
रेरा के अंतर्गत मकान खरीदार बिल्डर्स के खिलाफ आसानी से दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत:
3 August 2019 | 2.23 PM
नई दिल्ली प्रोजेक्ट डिलीवरी में देरी के अलावा बायर्स को फ्लैट से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे, निर्माण के प्लान में तब्दीली, अतिरिक्त फीस की वसूली, पार्किंग स्पेस, स्टोरेज स्पेस या एलीवेटर जैसी सुविधाएं न मिलना। अगर आप भी बायर हैं और आप भी ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो आप रेरा (Real Estate Regulation and Development Act, RERA) के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
-एक्ट के मुताबिक, किसी डेवलपर, बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ